भोपाल- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने कर्मचारीयों को बड़ी राहत देने जा रही है। स्थानांतरण में बैन हटाने जा रही है ये बैन 1 जुलाई 2021 से 31 जुलाई 2021 तक हटाई जाएगी। इसमें गंभीर रूप से बीमार कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
बजट सत्र के दौरान सरकार द्वारा ट्रांसफर निति लायी गयी थी परंतू कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उसको स्थगित कर दिया गया था। कोरोना के चलते गंभीर रूप से बीमार तथा अन्य गंभीर बीमारी से ग्रसित कर्मचारियों जिनको नियमित जांच करना पड़ता है उनको प्राथमिकता दी जाएगी।
दो साल में फिर तबादले पर बैन हटाया जा रहा है। इससे पहले कमलनाथ सरकार द्वारा 5 जून से 5जुलाई तक 2019 में तबादले पर रोक हटाई गयी थी। इसके बाद इस वर्ष 1 जुलाई से 31 जुलाई 2021 तक के लिए रोक हटाई जाएगी। कमलनाथ सरकार द्वारा तबादला पॉलिसी लायी थी जिसमे हर वर्ष एक माह के लिए तबादले पर बैन हटाया जायेगा। ट्रांसफर अवधि पूर्ण होने बाद मुख्यमत्री कार्यालय में समन्वय के लिए भेजा जाता था। इसके बाद कोई मंत्री विधायक इसके बाद ट्रांसफर नहीं कर सकते थे।
अभी मंत्री विधयकों के पास ट्रांसफर के सैकड़ो आवेदन पड़े है। और मुख्यमत्री कार्यालय में मंत्रियों और विधायकों के सिफारिस नोटशीट पत्र पहुंच रहे है। ऐसे में मुख्यमंत्री द्वारा तबादला से बैन हटाने का घोषणा कर दिया गया।
मध्यप्रदेश में ट्रांसफर के प्रस्तावित नियम -
राज्य स्तर पर तबादले के नियम सामान्य होंगे। तृतीय स्तर के कर्मचारियों का तबादला इंटरडिस्ट्रिक्ट होने पर विभागीय हेड द्वारा प्रस्ताव पर विभागि मंत्री द्वारा किया जायेगा। राज्य के प्रशासनिक सेवा अफसर की तबादला जीएडी द्वारा किया जायेगा। जिले में डिप्टी कलेक्टर संयुक्त कलेक्टर का तबादला कलेक्टर के प्रस्ताव पर प्रभारी मंत्री द्वारा किया जायेगा।
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