कोरोना से मरने वालों के परिवार को पचास हजार मुआवजा राशि देगी सरकार Government will give fifty thousand compensation amount to the families of those who died of Corona
cgreporter.com केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनाम पेस किया है जिसमे स्पस्ट कहा है की कोरोना से जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिवार के सदस्य को 50000 रुपए की मुआवजा राशि प्रदान किया जायेगा। हालांकि इसके लिए परिवार वालों को प्रमाण पेश करना होगा ,स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार कविड 19 के प्रमाण पत्र दीखना अनिवार्य होगा। गरीब मजदुर ,कमजोर एवं हेल्थ वर्कर के परिवार को बीमा की बात भी सामने आयी।
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मुआवजे की राशि स्टेट डिजास्टर रिलीफ फण्ड के द्वारा प्रदान किया जायेगा। दरअसल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया की राष्ट्रिय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA ) द्वारा कोरोना से मरने वाले के परिवार को 50000 की अनुग्रह राशि प्रदान करने के लिए सिफारिश किया है। केंद्र सरकार ने कहा की कोविड 19 से निपटने के लिए कार्य करने वाले जो इस दौरान कोरोना के चपेट में आकर अपना जान गँवा बैठे उनके परिवार को अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी।
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सरकार ने कहा है की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं ICMR भारतीय आयुर्विज्ञान संसथान द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार कोरोना से मृत्यु होने पर उन्हें प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात अनुग्रह राशि प्रदान किया जायेगा। केंद्र ने कहा की राशि राज्य आपदा मोचन कोष (SDRF) की राशि राज्य द्वारा प्रदान किया जायेगा।
4 लाख देने की हुई थी मांग - कोरोना से मरने वालों के परिवार को चार लाख अनुग्रह राशि देने की मांग जोर सोर से हुआ था परन्तु केंद्र सरकार द्वारा इसे नकार दिया गया था। ये मांग सोशियल मीडिया पर बहुत चला था। परन्तु केंद्र सरकार द्वारा मुकर गया था। इसके बाद कोर्ट में लम्बे सुनवाई के बाद ,सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद केंद्र सरकार हलफनाम दिया जिसमे कोरोना से मरने वाले के परिवार को पचास हजार की अनुग्रह राशि प्रदान किया जायेगा। ये प्रक्रिया जल्द ही प्रारम्भ होगी।
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