शिक्षक उपस्थिति पत्रक में सरपंच का अनुमोदन अनिवार्य ,,, जारी हुआ आदेश

cgreporter.com सुकमा - शिक्षकों के उपस्थिति पत्रक में पंचायत सरपंच का हस्ताक्षर अनिवार्य करने आदेश जारी किया गया है। बात सुकमा जिला के छिंदगढ़ ब्लॉक का है जहाँ शिक्षकों के उपथिति पत्रक में सरपंच की हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिया गया है। विकास खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा सभी संकुल प्राचार्य ,संकुल शैक्षिक समन्वयक एवं समस्त प्रधान पाठक के लिए आदेश जारी कर दिया है। जिसमे स्पष्ट किया है की बिना सरपंच के अनुमोदन के वेतन पत्रक मान्य नहीं होगा। 

विकास खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा 11/10/2021 को आदेश जारी कर कहा है की इसी माह से शिक्षक संवर्ग अपने उपस्थिति पत्रक में सरपंच का अनुमोदन कराएँगे। यदि नहीं करते है तो उपस्थिति पत्रक अमान्य  होगा।  

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सरपंचों के नाराजगी के कारण लिया गया निर्णय -  ब्लॉक स्तरीय सरपंचों का बैठक 23सितम्बर 2021 को रखा गया था। जिसमे सरपंचों जनप्रतिनिधियों द्वारा नाराजगी जताई  की विभागीय कर्मचारियों के मासिक वेतन देय पत्रक में ग्रामपंचायत में अनुमोदन एवं सरपंच का हस्ताक्षर नहीं कराया जाता है।  इसके बाद  विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा आदेश जारी किया गया। 

हर माह 18 तारीख तक करना होगा जमा -   जारी आदेश में शिक्षकों का उपस्थिति वेतनदेय पत्रक प्रति माह 18 तारीख को संकुल केंद्र में जामा हो जाना चाहिए एवं संकुल समन्वयक द्वारा 19 तारीख तक ब्लॉक में जामा होना सुनिश्चित करने को कहा गया है। 

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आपसी असहमति के नहीं होने पर नहीं करते हस्ताक्षर -  कई स्कूल ऐसे होते है जहाँ सरपंच एवं शिक्षकों के बिच आपसी मनमुटाव के कारण सरपंच द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया जाता है। कई स्कूल एवं शिक्षकों द्वारा ये शिकायत किया गया है.ऐसी स्थिति के लिए विभाग द्वारा नियम बनाये जाना चाहिए। 

 वही विभिन्न शिक्षक संगठनो द्वारा आपत्ति भी की गयी संगठनो का कहना है की सिर्फ शिक्षक के लिए ही क्यों लागु हो ये सभी विभागों के कर्मचारियों के लिए लागु होना चाहिए। 

👉विकास खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश की पीडीऍफ़ डाउनलोड करें 👇



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