शिक्षक भर्ती में जिला की बाध्यता नहीं - छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का आदेश ,,There is no compulsion of the district in teacher recruitment - order of Chhattisgarh High Court
cgreporter.com बिलासपुर राज्य सरकार द्वारा संचालित आत्मानंद इंग्लिश मेडियम स्कूल के लिए शिक्षकीय स्टाफ एवं नॉन शिक्षकीय स्टाफ भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया था जिसमे किसी जिले में स्थानीय निवासी होने की शर्त नहीं रखा गया था , इस लिए आवेदन को अपात्र नहीं किया जा सकता।
हाई कोर्ट जस्टिस पी सैम कोशी ने शिक्षा सचिव एवं डी इ ओ को भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए। मामला गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला का है। जहाँ पर आत्मानाद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में शिक्षक सहित अन्य स्टाफ की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किये गए थे। इसके लिए 4 अगस्त 2021 को आवेदन मगाये गए थे जिसमे जांजगीर चंपा जिले के शक्ति कुमार द्वारा बायोलॉजी शिक्षक के पद पर आवेदन किया गया था इसके साथ ही 4 और लोगो का नाम था। जिन्होने आवेदन किया था।
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19 अगस्त को प्रोविजनल सूचि जारी किया गया था। जिसमे इनका नाम था। इन्हे इस लिए अपात्र घोसित कर दिया गया की ये जिला के स्थानीय निवासी नहीं है। परन्तु जारी विज्ञप्ति में किसी प्रकार से स्थानीय निवासियों लिए विशेष भर्ती का कोई कालम नहीं था।
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शक्ति द्वारा अधिवक्ता घनश्याम कश्यप के माध्यम से इसे हाई कोर्ट में चुनवती दी गयी। पर शासन द्वारा अपना पक्ष रखा की गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में स्थानीय मूल निवासियों का भर्ती होना है। शासन के उस फैसले का हवाला दिया गया। जिसमे बस्तरसंभाग , सरगुजा संभाग ,के जिलों के साथ कोरबा जिला और अब गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला को भी शामिल किया गया।
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विज्ञापन में चपरासी और चौंकीदार के लिए शर्ते थी - अधिवक्ता ने बताया की विज्ञापन में चपरासी और चौंकीदार भर्ती के लिए शर्ते राखी गयी थी। इसके बाद शासन की और से नये सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तर्क रखा गया। इसका आपत्ति किया गया। इसका माननीय हाई कोर्ट जस्टिस पी सैम कोशी ने शासन के तर्कों को अस्वीकार किया और शक्ति कुमार को पात्र मानते हुए भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया।
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