cgreporter.बिलासपुर - छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा होने वाले संयुक्त भर्ती की परीक्षा परिणाम में हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। और कोर्ट ने शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
छत्तीसगढ़ वन सेवा संयुक्त भर्ती परीक्षा सहायक वन संरक्षक एवं वन क्षेत्रपाल के 211 पदों के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से 10 जून को विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित किया था। इस भर्ती परीक्षा में बीएमसी वानिकी स्नातक एवं स्नातकोत्तर के लिए 50 प्रतिशत का आरक्षण मांगा गया था साथ ही। 50 प्रतिशत प्रश्न वानिकी विषय से पूछे जाने की मांग की थी।
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आरक्षण की मांग - वानिकी विषय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर करने वाले अभ्यर्थियों में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से पदों में 50 प्रतिशत आरक्षण की मांग की थी और वानिकी विषय से 50 प्रतिशत प्रश्न पूछे जाने के लिए ज्ञापन दिया था। परन्तु उन्हें भर्ती परीक्षा में किसी प्रकार के आरक्षण नहीं दिया गया।
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पांच दिसंबर को होगा परीक्षा -
आयोग द्वारा भर्ती परीक्षा की तिथि पहले से घोसित किया गया है और 211 पदों पर होने वाली सहायक वन संरक्षक एवं वनक्षत्रपाल की संयुक्त भर्ती की परीक्षा तिथि पहले से घोसित कर दिया गया है। इसके खिलाफ वानिकी विषय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर के अभ्यर्थिओं द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर किया है।
हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी व जस्टिस एन के चंद्रवंशी की डीबी में सुनवाई हुइ कोर्ट ने सहायक वन संरक्षक एवं वन क्षेत्रपाल के रिक्त पदों की भर्ती की परीक्षा परिणाम घोसित करने पर रोक लगाई है और कोर्ट ने राज्य शासन प्रमुख सचिव वन विभाग प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग ,लोकसेवा आयोग सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब माँगा है।
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