Cgreporter रायपुर- छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नया आदेश जारी किया गया है इस आदेश आदेश के तहत स्थानांतरण के लिए एक नया आदेश जारी किया गया है इसके संबंध में 1 हफ्ते के अंदर प्रस्ताव देना होगा अटैचमेंट खत्म होने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा यह सख्त कदम उठाए गए हैं ।
राज्य में स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों के तबादले में लगातार व्यापक गड़बड़ी या प्राप्त हो रही थी जिसे देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बीपी हाई कोर्ट ट्रांसफर पर गाइडलाइन जारी किया है।
स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी अटल नगर नया रायपुर द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया है कि स्कूल शिक्षा विभाग में तबादला और पोस्टिंग में भ्रष्टाचार की शिकायतें बहुत गंभीर है। बिलासपुर में हाल ही में इस प्रकरण में गिरफ्तारी हुई है महेश स्वामी आत्मानंद स्कूलों में पोस्टिंग को लेकर शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। जिसे देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इंद्रावती भवन नवा रायपुर को पत्र जारी किए हैं जारी पत्र में क्या निर्देश दिए हैं आदेश अनुसार ट्रांसफर एवं पोस्टिंग को लेकर ए 1 सप्ताह के भीतर प्रस्ताव उपलब्ध कराएं।
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जारी आदेश में क्या क्या है नीचे देखें-
1 ट्रांसफर की केवल वही प्रकरण प्रस्तुत किए जाएं जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश प्रकरण प्रस्तुत करने के लिए है अन्य कोई भी प्रकरण प्रस्तुत नहीं किए जाएं।
2 ट्रांसफर के किसी भी प्रकरण में डीईओ के विकल्प पर ट्रांसफर प्रस्तावित नहीं किया जाए यदि ट्रांसफर के प्रस्तावित स्थान पर पद रिक्त नहीं है परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश उस स्थान पर किसी भी पद स्थापना करने का है तो वहां पर पूर्व में पदस्थ किसी अन्य व्यक्ति का अन्यत्र स्थानांतरण प्रस्तावित किया जाए किसी भी सूरत में एक पद पर एक से अधिक व्यक्ति कार्य नहीं करेंगे।
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3 स्वामी आत्मानंद स्कूलों के लिए प्रतिनियुक्ति के सभी प्रस्ताव का परीक्षण कर स्वयं संचालक लोक शिक्षण व्यक्तिगत रूप से करेंगे और प्रकरण में प्रमाण पत्र अंकित करेंगे कि उन्होंने प्रकरण का परीक्षण कर लिया है और उसे उपयुक्त पाया है।
4 संलग्न करण समाप्त करने का निर्णय विभाग द्वारा लिया गया है स्पष्ट निर्णय है कि जिस व्यक्ति का वेतन जिस संस्था से आहरित हो रहा है उसे उसी संस्था में उपस्थिति देनी होगी डीपीआई कृपया इसके पालन का प्रमाण पत्र समस्त डीईओ से 1 सप्ताह में प्राप्त कर शासन को अपने हस्ताक्षर से यह प्रमाण पत्र भेजें कि राज्य में अब कोई संलग्नीकरण शेष नहीं रह गया है।
5 शिक्षक विहीन तथा एकल शिक्षक की स्कूलों में 2 शिक्षकों की पदस्थापना का प्रस्ताव तैयार करके शीघ्र भेजा जाए अब यह प्रस्ताव अनिवार्य रूप से 1 सप्ताह के भीतर शासन स्तर पर प्राप्त करने हेतु डीपीआई की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।
आदेश नीचे देखें-
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