पदोन्नत हुए शिक्षकों का वरिष्ठता परीक्षण,,, स्थानांतरण से आए और पदोन्नति पाए हुए शिक्षक के वरिष्ठता के लिए जेडी ने जारी किया आदेश

 सीजी रिपोर्टर दुर्ग- सहायक शिक्षक एलबी से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला एवं शिक्षक एलबी के पद पर पदोन्नत हुए कई शिक्षकों का डिमोशन हो सकता है जडी कार्यालय दुर्ग 15 फरवरी की तिथि में एक आदेश जारी हुए इस आदेश को देखते हुए बहुत से शिक्षकों में हड़कंप मच गया है जेडी कार्यालय द्वारा जारी आदेश अनुसार ऐसे शिक्षक जो ट्रांसफर कर आए हैं और ऐसे शिक्षकों के संविलियन निर्देश 5 के कंडिका क्रमांक 9 के आधार पर वरिष्ठता का वर्णन ना करके उसके प्रथम नियुक्ति तिथि से करके उन्हें पदोन्नति दी गई है अब इन शिक्षकों के ऊपर डिमोशन का खतरा मंडराने लगा है ।

ट्रांसफर से आए शिक्षकों का पुनः वरिष्ठता निर्धारण करने के दिए निर्देश-

कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग ने समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को आदेश दिया है कि ऐसे शिक्षक जो संविलियन से पुरवइया संविलियन के बाद संविलियन निर्देश 5 के कंडिका क्रमांक 9 तहत जिन की वरिष्ठता की गणना नहीं की गई है उन्हें प्रमोशन दे दी गई है ऐसे शिक्षकों की वरिष्ठता निर्धारण की परीक्षण करने कहां है उक्त आदेश से जारी होते ही नियमों के विपरीत प्रमोशन पाने शिक्षकों की धड़कन तेज हो गई हैं और उनका डिमोशन भी हो सकता है।

जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा परीक्षण के बाद  शिक्षकों का होगा डिमोशन-

   संयुक्त संचालक द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि गलत तरीके से वरिष्ठता निर्धारण होने के कारण पदोन्नति पाने वाले शिक्षकों की परीक्षण पश्चात डिमोशन किया जाएगा संविलियन आदेश में स्पष्ट उल्लेख है कि वरिष्ठता निर्धारण करते समय यदि कोई कर्मचारी अपने कार्य क्षेत्र से बाहर स्वयं के व्यय पर ट्रांसफर कराया हो तो संबंधित क्षेत्र के कार्यभार तिथि को ही वरिष्ठता माना जाएगा जैसे संविलियन से पहले कोई सहायक शिक्षक एक जनपद से दूसरे जनपद गया हो और शिक्षक एक जिला से दूसरे जिला स्वयं के व्यय पर से ट्रांसफर कराया हो तो उसकी वरिष्ठता की गणना संबंधित क्षेत्र के कार्यभार तिथि के अनुसार होगी।


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