शिक्षक पदोन्नति पर हाई कोर्ट में आज हो सकती है सुनवाई 10 मार्च को होनी थी ,,,,नहीं होने के कारण माननीय हाई कोर्ट में आज आ सकता है निर्णय ,,,,,
cgreporterबिलासपुर- शिक्षक पदोन्नति पर लगे स्टे एक बार फिर सुनवाई नहीं हो सकी माननीय हाईकोर्ट द्वारा शिक्षा विभाग में शिक्षकों की पदोन्नति पर लगी रोक सर 10 मार्च को सुनवाई होनी थी परंतु इससे के मामले में सुनवाई नहीं हो सके शिक्षक भरोसा जता रहे थे कि आज सुनवाई होने के बाद पदोन्नति की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी परंतु ऐसा नहीं हुआ। और अब पदोन्नति से संबंधित केस की सुनवाई 14 मार्च 2022 को निर्धारित की गई थी फिर 6 अप्रैल की गयी अब 26 अप्रैल को सुनवाई हो सकती है। पदोन्नति प्रक्रिया में पूरे राज्य में एक समान वरिष्ठता निर्धारित नहीं की गई थी जिसको लेकर शिक्षकों द्वारा हाईकोर्ट में केस दायर किया गया था।
छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सहायक शिक्षक एलबी एवं शिक्षक एलबी को पदोन्नति में रिलैक्सेशन देते हुए 5 वर्ष की जगह 3 वर्ष में पदोन्नति देने का निर्णय लिया था। जिस में सहायक शिक्षक को शिक्षक एवं प्रधान पाठक प्राथमिक शाला वही शिक्षक एलबी को प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही थी। उक्त प्रक्रिया में वरिष्ठता निर्धारण को लेकर माननीय हाईकोर्ट में याचिका दायर किया गया था जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।
ज्ञात हो की प्रमोशन को लेकर 6 अलग अलग याचिकाएं दायर किया गया था जिसमे नीलम मेश्राम ने अपना याचिका वापिस ले लिया था। 5 याचिकाओं की सुनवाई आज होनी है। हाई कोर्ट ने सभी याचिकाओं का एकीकृत कर सुनवाई की बात कही थी। जिसकी सुनवाई आज हो सकती है।
आज सुनवाई होती है तो सहायक शिक्षकों एवं शिक्षकों के लिए बड़ा दिन सकता है सुनवाई होने के बाद ही तय होगा की सहायक शिक्षकों का प्रमोशन होगा या फिर से स्टे बरकरार रहेगा।
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सभी संभाग में पदोन्नति पर प्रक्रिया पूर्ण-
मिल रही जानकारी के अनुसार सभी संभाग में शिक्षकों की पदोन्नति की तैयारी लगभग पूर्णता की ओर है सभी संभाग द्वारा त्रुटि रहित वरिष्ठता सूची पर काम चल रहा है ताकि माननीय हाई कोर्ट द्वारा लगी रॉक पर जैसे ही फैसला आती है शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया पूर्ण किया जा सके। शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश अनुसार 31 जनवरी 2022 पदोन्नति की प्रक्रिया पूर्ण किया जाना था परंतु मार्च माह भी निकलने को है पदोन्नति प्रक्रिया अधर में लटकी है।
शासन की ओर से जवाब प्रस्तुत हो चुके हैं-
सहायक शिक्षक एलबी एवं शिक्षक एलबी के पदोन्नति से संबंधित वरिष्ठता सूची में अनीता को लेकर राज्य शासन द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है। ऐसे में पदोन्नति को लेकर माननीय हाई कोर्ट द्वारा फैसला आना है।
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