Cgreporter.com- राज्य सरकार द्वारा शिक्षक भर्ती नियम में बड़ा बदलाव किया है। राज्य में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है भर्ती नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशन किया गया है जिसके अनुसार शिक्षकों की भर्ती विषय वार नहीं होगी छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक एवं प्रशासनिक संवर्ग भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 से हटा दिया गया है। अधिकारियों द्वारा विषय वार शिक्षक भर्ती किए जाने पर कॉमर्स एवं कला के अभ्यर्थी कम संख्या में हिस्सा ले पाते हैं इसलिए इस नियम में बदलाव किया गया है। वहीं सहायक शिक्षक एवं शिक्षक भर्ती मैं न्यूनतम 45% अंक निर्धारित किए गए हैं। भर्ती प्रक्रिया में वही अभ्यर्थी भाग ले पाएंगे जिनका हायर सेकेंडरी में 45% अंक हो एवं शिक्षक भर्ती में स्नातक में 45% अंक होना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार द्वारा सहायक शिक्षक शिक्षक एवं व्याख्याता के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है।सहायक शिक्षक ,शिक्षक ,एवं व्याख्याता के कुल 12489 पदों पर होगी भर्ती। जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन 6 मई से प्रारंभ हो जाएगी आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी व्यापम के अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कर पाएंगे।
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