रायपुर छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा एक आदेश जारी किया गया है जिसमें सहायक शिक्षक से लेकर प्राचार्य तक के रिटायरमेंट के संबंध में निर्देशित किया गया है जारी निर्देशानुसार सहायक शिक्षक से लेकर प्राचार्य तक कोई भी शिक्षा सत्र के बीच में सेवानिवृत्ति नहीं होंगे। उन्हें सत्र के अंत तक पुनर्नियुक्ति दी जाएगी।
स्कूल शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी आदेश अनुसार शासकीय एवं सत प्रतिशत अनुदान प्राप्त शालाओं के सहायक शिक्षक से लेकर प्राचार्य तक को शिक्षा सत्र तक पुनर नियुक्ति प्रदान करने के संबंध में लोक शिक्षण संचनालय से प्रस्ताव जारी की गई है। जारी आदेश में स्पष्ट है कि जो आदेश जारी किया गया है .
वह पूर्ण रूप से स्थाई रूप में जारी किया जाना उचित होगा। सेवानिवृत्ति के उपरांत स्वमेव सेवानिवृत्ति शिक्षक को तिथि के उपरांत पुरनियुक्ति मान्य की जाएगी। यदि कोई शिक्षक पुनरनियुक्ति से इनकार करता है तो ही उन्हें नियुक्ति नहीं दी जाएगी।
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश नीचे देखें