रायपुर - संविदा भर्ती नियम में बदलाव
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं इसमें विवाहित महिलाओं को हरना ₹1000 देने महतारी वंदन योजना के रूप में होगा वहीं तेंदूपत्ता की दर 5500 होंगे ।
संविदा भर्ती नियम में बदलाव छत्तीसगढ़ सिविल सेवा संविदा नियुक्ति नियम 2012 में पूर्व में भूपेश सरकार द्वारा अगस्त 2023 में जारी अधिसूचना में किए गए नए संशोधन को निरस्त कर पूर्ववत 2012 में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा संविदा नियुक्ति नियम लागू किया गया है ।
अगस्त 2023 में उक्त नियम में यह संशोधन किया गया था कि विभागीय जांच उपरांत शास्ति प्रभावशील होंगे अथवा आपराधिक प्रकरण में न्यायालय द्वारा दंडित होने पर संवेदन नियुक्ति के लिए अपात्र होंगे संशोधन में सेवानिवृत्ति शासकीय सेवा के जिनके विरोध विभागीय जांच या अभियोजन के प्रकरण विचार अधीन है अथवा प्रचलित है। उन्हें नियम 2023 के तहत नियुक्ति की पात्रता बन रही थी जिसे मंत्री परिषद के द्वारा नकारा गया और उचित न मानते हुए इसे निरस्त कर दिया और संविदा नियुक्ति नियम 2012 के प्रावधान को यथावत करने का निर्णय लिया है।